बाराबंकी। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जिला और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित देवशंकर मिश्रा की नौ करोड़ 15 लाख 30 हजार कीमत की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। यह संपत्ति तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किया जाना बताया गया है।
हैदरगढ़ कोतवाली के खरसतिया गांव में रहने वाला देवशंकर मिश्रा पर मादक पदार्थ तस्करी के कई मुकदमे हैं। 31 मार्च 2021 को तत्कालीन हैदरगढ़ कोतवाल ओमवीर सिंह ने देवशंकर मिश्रा और इसके साथ गिरोह बनाकर तस्करी करने वाले रायबरेली के शिवगढ़ गुमावां के रमेश सिंह का पुत्र राज बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह और अमेठी के शिवरतनगंज के नगियामऊ बुधराम मौर्या का बेटा संतोष मौर्या पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा था। 
दबंग तस्करों की दहशत से उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति मुकदमा तक लिखाने से डरता था। देवशंकर पर गैंगस्टर सहित छह मुकदमे हैं। डीएम डा. आदर्श सिंह और एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि आरोपित गैंगस्टर एक्ट के तहत यह संपत्ति कुर्क की गई है।

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