कैराना सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत खारिज


शामली।शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजे गए सपा विधायक एवं प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गौरतलब है कि शनिवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित कैराना से सपा विधायक एवं प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। 
विधायक के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। पुलिस की ओर से सुनवाई पर एडजर्न (स्थगन) आने के कारण विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को नहीं हो पाई थी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन नियत किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (त्वरित न्यायालय) में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है।

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