मेरठ
। जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल,साबुत चना, खाद्य तेल ;यथा.सरसों तेल रिफाइंड ऑयल तथा खाद्यान्न का निशुल्क वितरण कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा.निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि माह जनवरी 2022 मेंं 6 जनवरी  से 15 जनवरी  के मध्य प्रथम चक्र में नि:शुल्क वितरण कराया जाना है। उन्होने बताया कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकंां को 35 किग्रा खाद्यान्न ;20 किग्रा गेहूॅ तथा 15 किग्रा चावल तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिट पर 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट ;3 किग्रा गेहूॅ व 2 किग्रा चावल का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। 

उन्होने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के साथ.साथ एक किग्रा आयोडाइज्ड नमक, एक किग्रा साबुत चना तथा एक लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि पांचो सामग्री गेहूॅ ,चावल, आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का वितरण एक साथ नि:शुल्क किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई.पॉस मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम.2013 के लाभार्थियों अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण 06 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक सम्पन्न होगा।

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