नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से मांगी माफी
मुंबई (एजेंसी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी करने के आश्वासन के बावजूद बिना शर्त माफी मांगी कि वह ऐसा नहीं करेंगे।
नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अस्पी चिनाय ने मंत्री द्वारा एक हलफनामा पेश किया। इसमें उन्होंने अदालत के 29 नवंबर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए माफी मांगी।
नवाब मलिक ने हलफनामे में कहा कि अपने स्वयं के उपक्रम का उल्लंघन करके अदालत का अपमान करने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान विचाराधीन टिप्पणियां कीं और वे सोशल मीडिया पोस्ट या सार्वजनिक टिप्पणियों का हिस्सा नहीं थे।
हलफनामे में उन्होंने कहा कि मैं 25 नवंबर और 29 नवंबर को दिए गए उपक्रम के उल्लंघन के मामले में इस अदालत से बिना शर्त माफी मांगता हूं। मंत्री ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई नहीं करता, तब तक वह वानखेड़े परिवार के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।

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