कोर्ट तय नहीं करेगा कि कैसे करें आरतीः सुप्रीमकोर्ट
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतें यह नहीं बता सकतीं कि कैसे अनुष्ठान (मंदिर में पूजा) किया जाना चाहिए, नारियल कैसे तोड़ा जाना चाहिए या किसी देवता को माला कैसे चढ़ाई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि यदि कोई कमी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के मामलों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि पूजा की रस्मों में अदालत कैसे दखल कर सकती है। कोर्ट तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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