सीबीआई को मिली तीनों आरोपियों की सात दिन की रिमांड

प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध  मौत के मामले में जेल में बंद उनके शिष्य आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद और संदीप  तिवारी को रिमांड पर लेने की अर्जी सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को  स्वीकार कर लिया। आरोपियों को सात दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया है। रिमांड की समयावधि मंगलवार की सुबह नौ बजे से चार अक्तूबर को सायं पांच बजे तक है।
सीबीआई को पूछताछ के लिए सात दिन का समय दिया गया है। मामले में सीजेएम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। जिस पर सीजेएम कोर्ट ने अपनी  स्वीकृति दी। हालांकि,  जेल में बंद  तीनों आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया था। 
सीबीआई ने  नरेंद्र गिरी की मौत  के मामले की जांच तीन दिन पहले ही शुरू की है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ बहुत जरूरी है। महंत ने अपनी मौत से पहले कथित सोसाइड नोट में इन तीनों ही आरोपियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। साथ ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। लिहाजा, पूछताछ में कुछ अहम तथ्य  सामने आ सकते है। हालांकि आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने सात ही दिन के रिमांड मंजूर की है। इससे जांच में और गति आएगी। अब सीबीआई आरोपियों को हरिद्वार ले जाकर पूछताछ करेगी।
13 लोगों के सीबीआई ने की पूछताछ
महंत नरेंद्र गिरि खुदकुशी प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई टीम ने दूसरे दिन पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया। रविवार को बाघंबरी मठ और हनुमान मंदिर से जुड़े 13 लोगों से पूछताछ की गई। इसमें महंत के शिष्य बलवीर पुरी और अमर गिरि के अलावा तमाम सेवादार शामिल थे। टीम मठ में सुबह 11 बजे पहुंच गई थी।
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