मुजफ्फ़रनगर। वर्ष 2016 में थाना नई मंडी के ग्राम मेघाखेड़ी में परिवार की महिला के साथ छेड़छाड़ करने का विरोथ करने पर आरोपियों द्वारा वादी दीपक कुमार के घर लाठी बंदूक से हमला कर गंभीर चोट पहुँचाने ए छेड़छाड़ करनेए गाली.गलौच कर धमकी देने के आरोप में आरोपी अंकित व नीरज को 6 वर्ष की सज़ा व दस.दस हज़ार का जुर्माना किया गया।
आरोपी सुनील व दीपक को मारपीट में 5 वर्ष की सज़ा व 5.5 हज़ार का जुर्माना किया गया। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 3 के जज़़ अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमलकांत ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार थाना नई मंडी के मेघाखेड़ी निवासी वादी दीपक कुमार ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी एक महिला रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर आरोपियों ने उसके घर धावा बोलकर लाठी.डंडे व बंदूक से हमला किया और गाली.गलौच व जान से मारने की धमकी दी।



No comments:
Post a Comment