मेरठ। प्रदेश में आबकारी विभाग ने शराब रखने और होम बार के लिए नए नियम जारी किए हैं। यह जानकारी मेरठ जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक अब घर में शराब की 4 बोतल ही रखी जा सकेंगी। इससे अधिक बोतल अगर मिलती है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। आबकारी अधिकारी ने बताया कि अगर इससे अधिक शराब की बोतलें रखनी हैं तो घर में बार के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारी आलोक कुमार के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के इससे अधिक बोतलें घर में पाई जाती हैं तो जुर्माना लगाया जा सकता है।
दरअसल, इस चौंकाने वाले फैसले के बाद पियक्कड़ों और घर पर शराब का स्टाक रखने वालों में चर्चा है। इससे पहले भी होम बार लाइसेंस के लिए निर्देश जारी की गई थी। लेकिन उसको लागू करवाना ही मुश्किल था। अब ये निर्देश तो नामुमकिन सा लग रहा है। पहला सवाल ये है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी? क्या मॉडल शॉप पर एक से अधिक बोतल लेने पर उन्हें किसी तरह का पहचान पत्र देना होगा, या फिर उनका मोबाइल नंबर और बाकी के डिटेल्स लिए जाएंगे। आबकारी विभाग कैसे घर-घर की तलाशी करेगा, यह कैसे पता चलेगा कि किस घर में शराब का कितना स्टाक रखा हुआ है।
12 हजार फीस और 51 हजार सिक्योरिटी के रूप में करने होंगे जमा
केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अनुमति प्रदान की जाएगी। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्योरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।

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