योजना का लाभ दिलाने के लिए यदि कोई व्यक्ति धन की मांग करता है तो इसकी शिकायत सीएमओ कार्यालय में तुरंत करें

नोएडा, 10 अगस्त 2021।  प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। इसके फार्म का न तो कोई शुल्क है और न ही आवेदन का कोई चार्ज । लाभार्थी से कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से कोई शुल्क वसूल करता है तो यह अवैध है। इसकी जानकारी तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दें।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा  ने बताया- कुछ बाहरी लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों से फार्म और आवेदन के नाम पर पैसे की मांग  कर रहे हैं । इस तरह की शिकायत विभाग को मिली है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें धन मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ब्लाक तीन स्थित कमरा नंबर आठ में अथवा मोबाइल नंबर 9026304480 पर योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस कुमार गुप्ता से करें।
पहली बार गर्भवती होने पर मिलते हैं पांच हजार रुपये
योजना के नोडल अधिकारी डा. भारत भूषण ने बताया - योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है, चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिये। निजी अकाउंट ही मान्य होगा। यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रमाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जाँच होने पर (गर्भावस्था के छह माह बाद) दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।
फोन पर न दें बैंक खाता संबंधी जानकारी
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस कुमार गुप्ता ने लाभार्थियों से फर्जी फोन कॉल से भी सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया- कुछ जालसाज योजना के नाम पर फोन कर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया योजना का कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी नहीं पूछता है और न ही  संवेदनशील सूचनायें मांगता है, यदि ऐसा होता है तो वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का  प्रतिनिधि नहीं है उसे कोई सूचना न दें। उन्होंने कहा कि फोन पर किसी को भी केवाईसी के लिए अपनी बैंक का ब्योरा न दें। राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 जारी किया गया है। इस हेल्प लाइन नंबर पर लाभार्थी स्वयं ही कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी तथा भुगतान न होने पर आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।


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