अब प्रदेश में डीजे पर रोक नहीं लगेगी


नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। यानी अब प्रदेश में डीजे पर रोक नहीं लगेगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और यह अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है।
शीर्ष अदालत ने अक्तूबर 2019 में हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने डीजे ऑपरेटरों को सुने बिना ही प्रतिबंध लगा दिया था और एक असंबंधित याचिका में आदेश पारित किया।
इस पेशे से जुड़े लोगों की पैरवी करने वाले वकील दुष्यंत पाराशर का कहना है कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन, पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी-रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है। याचिका में कहा गया था कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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