नई दिल्ली   दिल्ली में कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों ने अभिभावकों को खोया है, जबकि कई बच्चे विस्थापित भी हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा निदेशालय ने दाखिले की राह आसान बनाई है। इन बच्चों को बिना किसी दस्तावेज के स्कूलों में दाखिला मिलेगा। दिल्ली में अभी कोरोना से बचाव के लिए स्कूल बंद हैं। लेकिन शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से कक्षा नौ तक दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है
स्कूल 30 दिन का प्रोविजनल दाखिला देंगे : शिक्षा निदेशालय ने दाखिला नीति के तहत स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी स्कूल बेसहारा, प्रवासी, बेघर, दिव्यांग, शरणार्थी, अनाथ बच्चों को दस्तावेज न होने के चलते दाखिले से नहीं रोक सकते हैं। छात्रों के पास दस्तावेज न होने की सूरत में स्कूल में प्रवेश करने के बाद से 30 दिन का प्रोविजनल दाखिला स्कूलों को देना होगा। इसके लिए स्कूल अभिभावक या संरक्षक से एक सादे कागज पर लिखित में सिर्फ शपथ पत्र जमा ले सकेंगे।
एसएमसी सदस्य दस्तावेज तैयार करने में करेंगे मदद 

 दाखिले के लिए छात्र के जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पते का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों की जरूरत होती है। लेकिन शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को 30 दिन तक के लिए दस्तावेज में छूट देने की घोषणा की है। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) ऐसे छात्रों के अभिभावकों के साथ मिलकर तय समय तक दस्तावेज तैयार करने में उनकी मदद करेंगे।

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पंजीकृत रहे हैं और पिछली कक्षा में पास नहीं हुए हैं। या ऐसे छात्र जो स्कूल ड्रॉपआउट हैं। उन्हें भी कक्षा छह से कक्षा आठ तक बिना दस्तावेज दाखिला दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा।

दाखिला के लिए 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण
शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में नॉन प्लान (निजी और निगम स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आने वाले छात्र) दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत दाखिले के लिए 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके बाद पांच जुलाई से आवेदन के आधार पर दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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