- कोर्ट ने खारिज की याचिका


नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जेल में विशेष खानपान व सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा। बुधवार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की विशेष डाइट की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि सुशील की विशेष डाइट आवश्यक खाने में शामिल नहीं है। उन्हें जेल नियमों के हिसाब से खाना दिया जाए। सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने बताया था कि सुशील की सेहत व प्रदर्शन को बनाए रखने के लिहाज से विशेष पोषण आहार और सप्लीमेंट की बहुत जरूरत है। इसीलिए सुशील ने जेल में विशेष खानपान और सप्लीमेंट की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दाखिल की थी। बता दें कि सुशील आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, ज्वॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी4, मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं।
सुशील पहलवान ने एक वार्डर से बिसलरी की खाली बोतलों में पानी भर कर मंगवाया था और उनको एक छोटे डंडे से बांध कर डंबल बना लिए और इन्हें वह शरीरिक व्यायाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। व्यायाम करने के बाद वह कैंटीन से दूध मंगवाता है।

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