प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है।
इनके खिलाफ रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने में मकान पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी देने, अपने बेटे के नाम वसीयत करने का दबाव डालने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई है। इस समय विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता व अपराधों में संलिप्तता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि वह सम्मानित व्यक्ति है। अधिकांश केस में बरी हो चुका है या वापस ले लिए गए हैं। जो केस बचे हैं उसे राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज कराया गया है। प्रश्नगत मामले में आरोप निराधार है। कोई वसीयत नहीं की गई है। मुकदमों का विचारण चल रहा है जिसमें वह सहयोग कर रहा है। बरी केस में केवल एक के खिलाफ अपील लंबित है। वहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि याची की दबंगई के चलते कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता। इस पर हत्या, दुष्कर्म जैसे जघन्य आरोपों के केस दर्ज हैं। गवाह डर के मारे नहीं मिलते। अगर जमानत दी गई तो गवाहों पर दबाव डालेगा।

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