स्कूल-कॉलेज,स्वीमिंग पूल, स्टेडियम फिलहाल रहेंगे बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक-तीन की घोषणा कर दी है। अनलॉक-दो के तहत राज्य में सीमित छूट दी गयी थी लेकिन अब अनलॉक के तीसरे चरण में मॉल और बाजार खोलने की अनुमति के साथ कुछ और छूट को बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक डिजिटल प्रेसवार्ता के जरिए तीसरे चरण के अनलॉक की जानकारी साझा की है। सोमवार सुबह 5 बजे से कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है जबकि कुछ चीजों को बेहद सख्ती के साथ बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जिन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है, उसमें स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा स्वीमिंग पूल, स्टेडियम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिनेमा थियेटर, मल्टीप्लेक्स, वाटर पार्क, शादी घर, प्रदर्शनी, योगा इंस्टीट्यूट, जिम, स्पा, पब्लिक पार्क और गार्डेन को भी बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। इससे जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
दफ्तरों पर दूसरे चरण के लॉकडाउन की सभी शर्तें बरकरार रहेंगी। सरकार दफ्तर पिछले बार की तरह 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर भी पचास प्रतिशत के साथ काम करेंगे, जिसकी समय सीमा सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक की होगी। हालांकि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। मॉल और बाजार पूरी तरह खोले जा रहे हैं जबकि पिछले हफ्ते इन्हें ऑड-इवेन के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई थी। बाजार खोलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
वीकली मार्केट खोलने की भी अनुमति दी गई है। शादियों में भीड़ पर पूरी तरह से रोक है। सिर्फ 20 लोगों को ही शादी या अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति होगी। मेट्रो और बसों में भी पचास प्रतिशत लोग सफर कर सकेंगे।

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