डीएम ने बनाई तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी, रोज होगी मीटिंग


 

मेरठ, 20 मई 2021। कोविड मामलों में लापरवाही अथवा उपचार के लिए अधिक वसूली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब निजी अस्पतालों पर सख्ती शुरू कर दी गयी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर जि़ले में भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी बना दी गयी है, कमेटी रोज साढ़े 11 बजे बैठक करेगी और किसी भी अस्पताल से सम्बंधित शिकायत का निस्तारण कर रोज ही प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यदि किसी भी व्यक्ति को किसी अस्पताल से किसी तरह की शिकायत है तो वह इस समिति को शिकायत कर सकता है।
जिलाधिकारी के. बालाजी ने बताया कि प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह के आदेश पर प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय पैनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी बनाये जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा कर उपनी समस्या का निस्तारण करा सके। आदेश के अनुपालन में जनपद मेरठ में इस कमेटी के लिए सदस्य नामित कर दिए गए हैं।  गौरतरब है कि यह कमेटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गठित की गयी है।
अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व और इंटीग्रेटिड कोविड कमांड एंड कंट्रेाल सेंटर के प्रभारी सुभाष चन्द्र प्रजापति ने बताया कमेटी में देवेन्द्र नाथ गोस्वामी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रो विजय जयसवाल विभागध्यक्ष पीडियाट्रिक्ट्स विभाग मेरठ मेडिकल कालेज, शंशाक  चौधरी मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है। इस कमेटी में जन साधारण को कोविड-19 से संबंधित अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए ईमेल आईडी grievancecovid-19meerut@gmail.com  और अपर जिलाधिकारी मेरठ का  व्हॉटएप नम्बर 9454417637  तथा मुख्य विकास अधिकारी का व्हॉटएप नम्बर 9454416690 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दिये गये मेल पर अथवा मोबाइल नंबर पर दर्ज करा सकता है।


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