12 तक के  सरकारी गैर सरकारी स्कूल व कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद


मेरठ। जिले में कोरेाना की तीसरी लहर के भंयकर रूप लेने के कारण जिलाधिकारी के बालाजी ने तत्काल प्रभाव से आगामी ३० अप्रैल तक क क्षा एक से १२ तक समस्त सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त निजी प्रबंधाधीन स्कूल शैक्षणिक संस्थान व कोंचिंग संस्थान को बंद करने के लिये आदेश जारी कर दिये है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित परीक्षाए / प्रैक्टिल आवश्यकता के अनुरूप कोविड-१९ प्रोटोकाल का कठोरता से पालन करते हुए आयोजित किये  जाएगे। इसके लिये शिक्षक व स्टॅाफ को विद्यालय  में आने की अनुमति होगी।
 जिला अधिकारी के बालाजी ने बताया पिछले एक सप्ताह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्कूलो व कोंचिंग सैंटरों में पढने वाले बच्चो इसकी चपेट में न आ सके। उनको बचाने के लिये यह आदेश जारी किये गये है। उन्होने बताया नियमों को उल्लाघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाई की जाएगी।
कैसे होगी छात्रों की पढाई
  कक्षा एक से १२ तक के छात्रों की परीक्षा सिर पर है। ऐसे में स्कूलों को अचानक आगामी ३० अप्रैल तक बंद होने के आदेश के बाद छात्रों का भविष्य चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। स्कूली बच्चें पहले से आन पढाई से काफी परेशान हो रहे है। दरअसल ऑन लाइन पढाई में छात्र आसानी से समझ नहीं पाते है। कोरोना के संक्रमण के तेजी से फैलने से अभिभावक अपने बच्चें कैसे कोंचिंग करा पाऐगे।

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