मेरठ।  मेरठ में बेलगाम होते संक्रमण पर अंकुश लगाने के मकसद से जिलाधिकारी के बालाजी ने जिले में शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक कुल 59 घंटे के कोरोना कफ्र्यू का आदेश जारी कर दिया है। दो दिन के कफ्र्यू के बाद सोमवार को भी बाजार नहीं खुल सकेंगे। सुबह सात बजे कफ्र्यू खत्म हो जाएगा लेकिन इसी के साथ जनपद में बाजारों की सोमवार की साप्ताहिक बंदी शुरू हो जाएगी। लिहाजा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं और सरकारी विभागों से जुड़े विभागों के कर्मचारी, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवा और सफाई से जुड़े कर्मचारी ही आवागमन कर सकेंगे। समाचार पत्र प्रकाशन और वितरण भी सामान्य ढंग से होगा। इनके अलावा किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। उद्योगों में आवश्यक सेवाओं और अनवरत प्रक्रिया वाले उद्योगों को छूट होगी। डीएम  के बालाजी  के अनुसार कफ्र्यू के दौरान अग्निशमन, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत तथा चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता और सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सैनिटाइजेशन और फागिंग भी होगी।
सोमवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी 
 दो दिन के कफ्र्यू के बाद व्यापारी सोमवार को बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। लेकिन डीएम ने स्पष्ट किया कि सोमवार को ही सभी बाजारों की साप्ताहिक बंदी रहेगी। सभी को इसका पालन करना होगा। साप्ताहिक बंदी से छूट प्राप्त दुकानों को ही सोमवार को इजाजत मिल सकेगी। सख्ती से लागू कराने के लिए श्रम विभाग की टीमों की छापामारी जारी रहेगी। कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों पर महामारी अधिनियम तथा आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 


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