मेरठ।  उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समाधान योजना  अब १५ अप्रैल तक के लिये बढा दिया गया है। अभी तक यह योजना ३१ मार्च तक लागू थी।  उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अवशेष धनराशि का 15 अप्रैल तक भुगतान करने पर उनके 31जनवरी तक के बकाये पर लगा सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा। उपभोक्ता योजना में 15 अप्रैल तक पंजीकरण कराकर सरचार्ज की शत प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
      प्रबन्ध निदेशक अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने ओटीएस योजना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा की है एवं एक लाख से अधिक के बकायेदार उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि  कुछ  वितरण खण्डों को योजना  में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने अगले 15 दिनों में पंजीकरण में तेजी लाकर शत प्रतिशत पंजीकरण कराने के र्निदेश दिये है। जिससे कि उपरोक्त श्रेणी के समस्त उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सके। योजना के बारे में किसी भी शंका के समाधान-अधिक जानकारी के लिये उपभोक्ता खण्ड, उपखण्ड कार्यालय, 33/11 केवी उपकेन्द्रों, विभागीय कलेक्शन सेन्टर, ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी केन्द्रों हेल्पलाइन नं0-1912 तथा टॉल फ्री नं0-1800-180-3002 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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