दो चीनी मिलों के विरूद्ध अभियोजन की अनुमति
मेरठ।पेराई सत्र 2019-20 का अभी तक सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिल मवाना, किनौनी, मोहिउद्दीनपुर को जिलाधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत कर तत्काल अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिये गये तथा भुगतान न करने की दशा मेंचीनी मिल प्रबन्धन के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गयी।
जिलागन्नाअधिकारी दुष्यक कुमार ने बताया कि समयान्तर्गत गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के कारण चीनी मिल मिल मवाना व किनौनी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु गन्ना निरीक्षक एव ंसहायक चीनी आयुक्त को संस्तुति की गयी थी, जिसके्र क्रम में जिलाधिकारी द्वारा चीनी मिलों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी है तथा गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनीआयुक्त मेरठ द्वारा चीनी मिलों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जार ही है।पेराई सत्र 2020-21 में चीनी मिल नंगलामल द्वारा 2.00 करोड तथा दौराला द्वारा6.35करोड का गन्नामूल्य भुगतान किया जाच चुका है तथा अन्य चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 का भुगतान करने के निर्देश दिये गये है।साथ ही अवगत कराया गया कि एस.एम.एस. के माध्यम से कृषकों को गन्नापर्चियाँ प्राप्त हो रही है तथा किसी कृषक द्वारा यदि निर्धारित समय में पर्ची पर गन्ना आपूर्ति नहीं किया जाता है तो उस हॉयलपर्ची (ओवर डेट) को तुलवाने की एक बार की जगह दो बार की सुविधा प्रदान की गयीहै। पर्ची हायल होने परआगामी तिथियों के इन्डेंटमे ंई.आर.पी. से पर्ची स्वत: रिवेलिडेट होकर जारी हो जाती है, जिससे कृषकों को गन्ना समितियों/चीनी मिल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते है।अनावश्यक रूप से किसानों को गन्ना समिति/चीनी मिल कार्यालयो ंमें न जाने से कोविड-19 के दिशानिर्देशों का भी पालन हो रहा है।
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