पीएमएमवीवाई : गौतमबुद्ध
नगर को मंडल में मिला दूसरा स्थान
आधार ओटीपी, एटीएम नंबर, पासवर्ड, बैंक
ओटीपी, एटीएम का सीवीवी कोड किसी को न दें
नोएडा, 26 अक्टूबर 2020। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
की ताजा रेंकिंग में जनपद गौतमबुद्ध नगर मेरठ मंडल में द्वतीय और प्रदेश में 10वें नंबर पर आया है। मंडल में हापुड़ प्रथम स्थान पर है। यह जानकारी सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. दीपक ओहरी ने दी। उन्होंने बताया जनपद ने 88 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है।डा. ओहरी ने बताया योजना के तहत जनपद को 33601 लाभार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य मिला, इसके सापेक्ष 29522 लाभार्थियों को लाभ देकर 88 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया । सीएमओ ने योजना के लाभार्थियों से फर्जी फोन कॉल से सर्तक रहने कीअपील की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों कुछ जालसाज
योजना के नाम पर फोन करलाभार्थियों की बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी लेकर उनके
साथ आर्थिक धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया योजना का कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी
से ओटीपी नहीं पूछता है और न ही सवेंदनशील सूचनायें मागेगा, यदि ऐसा होता है तो वह पीएमवीवाई प्रतिनिधि नहीं है उसे कोई सूचना न दें। उन्होंने बताया राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 जारी किया गया है। इस हेल्प लाइन से लाभार्थी स्वयं ही काल करके योजना के आवेदन संबंधी तथा भुगतान न होने पर आ रही समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया योजना का प्रतिनिधि केवल आधार नंबर या उस पर अंकित नाम, बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड ही मांगता है। वह कभी भी आधार का ओटीपी, एटीएम नंबर, पासवर्ड, बैंक ओटीपी, एटीएम का सीवीवी कोड नहीं मांगता है। किसी को भी इस तरह की जानकारी कतई न दें। उन्होंने कहा है कि यदि योजना से जुड़ी कोई बात समझ न आये तो अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता की मदद लें।योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक पारस गुप्ता ने बताया योजना के तहत पहली बार गर्भवती महिला को 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है, चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो। पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां की बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। मां का
बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिये। निजी अकाउंट ही मान्य होगा।
यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों के टीकाकरण का प्रामाणिक पर्चा होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जाँच होने पर (गर्भावस्था
के छह माह बाद) दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण
होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किश्त के रूप में 2000
रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं। जिला
कार्यक्रम समन्वयक ने लाभार्थियों की सुविधा और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए दो
मोबाइल नंबर जारी किये हैं। 9026304480- 8882228683 पर योजना से संबंधित मदद
ली जा सकती है। योजना के लिए आवेदन फार्म सिप्सा की वेबसाइट sifpsa.org पर भी उपलब्ध है।
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