कोरोना वायरस को लेकर सभी मैरिज व बैंक्वेट हाल पर प्रतिबंध

शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति,पूल, जिम, स्टेडियम, सिनेमा, हॉल, मल्टीप्लेक्स हॉल समेत विभिन्न प्रतिष्ठान दो अप्रैल तक बंद

न्यूज़ प्रहरी, सम्भल। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंतर्गत 2 अप्रैल तक समस्त सरकारी एवं निजी स्विङ्क्षमग पूल, सार्वजनिक जिम, क्लब के जिम, स्टेडियम के जिम नागरिकों ने के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोई भी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स हॉल का संचालन भी नहीं किया जाएगा। जिले के सभी सरकारी स्कूल, निजी कोङ्क्षचग सेंटर, पुस्तकालय बंद रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा संस्थान खुले रहेंगे। स्टेडियम स्पोट््र्स काम्प्लेक्स व क्लब में किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे। समस्त होटल मैरिज लॉन गेस्ट हाउस एवं जोकि विभिन्न प्रकार के पारिवारिक व्यवसाय एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए निश्शुल्क अथवा कराए प्रयोग किए जाते हैं, उन सबको ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

समारोह के लिए तीन दिन पहले देनी होगी लिखित सूचना


जनपद में किसी भी प्रकार के निजी पारिवारिक या व्यवसाय कार्यक्रम जैसे कॉन्फ्रेंस, गोष्टी, होली मिलन, समाज मिलन, जन्मदिन पार्टी, शादी की वर्षगांठ पार्टी आदि को दो अप्रैल तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि यह आदेश शादी समारोह व शादी से संबंधित कार्यक्रमों के समारोह अत्यंत आवश्यक पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के लिए परिसर से संबंधित थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को कम से कम तीन दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को 50 से कम रखा जाएगा। जहां भी विदेशी नागरिक रुके हुए हैं उनकी सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए। 15 अप्रैल तक भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, निजी कंपनी के कार्यालय, दुकान आदि स्थलों पर तब तक मनाही की गई है। वाहनों, जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते हैं, उन सभी वाहनों को हर 3 घंटे में एक फीसद सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से स्प्रे करके एवं उनकी सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे, खिड़कियां आदि साफ करनी होंगी। अन्य देशों से जो भी नागरिक शहर में आ रहे हैं, जिन्हें होम क्वॉरेंटाइन करने का आदेश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया है, वे किसी भी दशा में 14 दिन तक लगातार अपने आवास में ही रहेंगे।

नियमों को मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

किसी भी दशा में आवाज से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। कोई भी दवा व्यवसाई, केमिस्ट अथवा दुकानदार हाथ धोने के साबुन, हैंड वाश, साबुन, सेनेटाइजर व प्रत्येक प्रकार के मास्क ङ्क्षप्रट एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर नहीं बेच सकेगा। सोशल मीडिया पर भी कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलाया जाएगा और ना ही अधिकारियों अथवा सरकार के नाम से अलग किसी प्रकार का मैसेज बनाकर प्रसारित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इन नियमों की एडवाइजरी जारी करते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। 

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