लाल किला ब्लास्ट केस: 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ी
राऊज एवेन्यू की विशेष एनआईए अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी, अगली सुनवाई में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर होगी सुनवाई
नई दिल्ली। लाल किला ब्लास्ट मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 नवंबर तक बढ़ा दी। सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत अब अगली सुनवाई में आरोप तय करने की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। एनआईए ने मामले में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें उमर उन नबी का नाम भी शामिल है, जिसकी विस्फोट में मौत हो गई थी। इस कारण वर्तमान में 11 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
10 नवंबर 2025 को हुआ था विस्फोट
मामला 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट से जुड़ा है। जांच के दौरान एनआईए ने मामले में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने अगस्त 2026 में चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
एनआईए के अनुसार, चार्जशीट में उमर उन नबी के अलावा जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, डॉ. आदिल अहमद, यासिर अहमद डार, डॉ. मुजम्मिल शकील, आमिर राशिद अली, अहमद डार और शोएब के नाम शामिल हैं। आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी नहीं आया है और मामले की सुनवाई जारी है।
अब 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया और आरोप तय करने से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई होगी।

No comments:
Post a Comment