CJP प्रवक्ता सौरव दास का पता सार्वजनिक करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। काकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास का आवासीय पता सार्वजनिक करने के आरोपों से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा समेत कई पक्षों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को निर्धारित की है।
सौरव दास ने याचिका में आरोप लगाया है कि संबंधित पक्षों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स और न्यूज प्लेटफॉर्म के जरिए उनके आवासीय पते का सार्वजनिक रूप से खुलासा कर उनकी निजता का उल्लंघन किया। उन्होंने प्रतिवादियों से दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिका के अनुसार, सौरव दास वर्ष 2025 से ग्रेटर कैलाश-1 में किराये के मकान में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि ‘द पंफलेट’ के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर बिना अनुमति उनके आवासीय परिसर में प्रवेश किया और मकान के अंदरूनी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। यह वीडियो 5 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया गया, जिसमें उनके आवासीय पते का कथित तौर पर खुलासा हुआ।
वीडियो को लाखों लोगों ने देखा
याचिका में दावा किया गया है कि संबंधित वीडियो को 20 लाख से अधिक बार देखा गया। इसके अलावा, सौरव दास ने आरोप लगाया है कि ‘लॉबीट’ वेबसाइट पर अभिजीत अय्यर मित्रा ने उनके पड़ोसी की पहचान गलत तरीके से बताई और मकान का किराया सात लाख रुपये प्रतिमाह बताया।
दास के अनुसार, उन्होंने 5 अगस्त को मामले की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद भी संबंधित वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किए गए।
अगली सुनवाई 14 सितंबर को
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अभिजीत अय्यर मित्रा, लीगल बीट, जयपुर डायलॉग्स, संडे गार्जियन और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी।


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