स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा घेरा

2 से 16 अगस्त तक ड्रोन समेत छोटे हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन और छोटे हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पुलिस के आदेश के अनुसार इस दौरान ड्रोन, यूएवी, यूएएस, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट समेत विभिन्न प्रकार के छोटे हवाई उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। हॉट एयर बैलून और विमान से पैराजंपिंग पर भी रोक रहेगी।

आतंकी खतरे की आशंका के चलते फैसला
दिल्ली पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर असामाजिक तत्वों या आतंकियों द्वारा इन उपकरणों का इस्तेमाल कर आम लोगों, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी में निगरानी और सुरक्षा जांच भी बढ़ाई जा रही है।

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