कोचिंग विवाद: खान सर को मिली अग्रिम जमानत

 तीन सहयोगियों और दो अंगरक्षकों को भी मिली राहत
पटना (एजेंसी)।कोचिंग विवाद मामले में पटना के खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए तीनों को अग्रिम जमानत दे दी है। ये मामला जून की शुरुआत में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जब कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी। घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप है। फैसल खान के साथ-साथ उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड) को भी इस पूरे विवादित प्रकरण में सह-आरोपी बनाया गया था।
इस चर्चित विवाद के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए आरोपियों द्वारा कानूनी राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए खान सर समेत तीनों लोगों की अग्रिम जमानत दे दी है।

फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही इस मामले में खान सर के तीन अन्य सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत मिल गई है। वहीं, जेल में बंद दो बॉडीगार्ड को भी अदालत ने जमानत दे दी है। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई आगे भी नियमानुसार जारी रहेगी। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद सभी पक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे।

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