भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को खुली जगह उपलब्ध कराने के निर्देश
नई दिल्ली, 14 जुलाई। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि परिसर से सटी एक खुली जगह शुक्रवार की नमाज के लिए उपलब्ध कराई जाए।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए उपयुक्त खुली जगह उपलब्ध कराई जाए तथा आवश्यक सुरक्षा और प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम रूप से लागू रहेगी और मामले की आगे की सुनवाई के दौरान अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।
धार स्थित भोजशाला परिसर लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम पक्षों के दावों को लेकर विवाद का विषय रहा है। मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में जारी है।


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