पेंशनर्स की समस्या के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 

 मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद सहित विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रकरणों पर हुई सुनवाई

 लंबित पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य देयों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु, अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश

मेरठ। प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता के निर्देशानुसार ऊर्जा भवन के सभागार में त्रैमासिक पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। पेंशन अदालत की अध्यक्षता निदेशक ( आशु कालिया द्वारा की गई। आयोजित पेंशन अदालत मे सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य देयों से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की गई, विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने बताया की पेंशन अदालत का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है जिससे सेंवानिवृत्त कर्मचारियों को समय से उनके देय लाभ प्राप्त हो सकें। पेंशन से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए, संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।

पेंशन अदलत मे मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद सहित विभिन्न जनपदों से प्राप्त 11 आवदनों पर सुनवाई की गई तथा सभी प्रकरणों को, शीघ्र समयबद्ध कार्यवाही कर निस्तारण के निर्देश दिए गए। पेशनर्स एवं कर्मचारी संगठनों ने पावर कारपोरेशन की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया है, इस संबंध मे अधिकारियों ने जानकारी दी की सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु, इस प्रकार की पेंशन अदालत का आयोजन नियमितरूप से जारी रखा जाऐगा, अगली त्रैमासिक पेंशन अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित की जाऐगी।

इस अवसर पर  मो. सगीर मुख्य अभियन्ता, गुलाब सिंह मुख्य अभियन्ता, एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता (हाईडिल), अनुराग कुमार अधिशासी अभियन्ता (हाईडिल), परवेज आलम अधिशासी अभियन्ता (हाईडिल),  प्रभात कुमार वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, सचिन काम्बोज उपमुख्य लेखाधिकारी मुरादाबाद,  पुनीत उपमुख्य लेखाधिकारी बुलन्दशहर,  विवेक कुलश्रेष्ठ सहायक लेखाधिकारी मेरठ, राजीव आनन्द कार्यकारी सहायक,  अमरीश कुमार कार्यकारी सहायक एवं वितरण क्षेत्र के उपमुख्य लेखाधिकारी तथा कार्यकारी सहायक आदि उपस्थित रहे।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts