जिले में धारा 163 लागू 

29 जून से 26 अगस्त रही लागू 

 त्याैहारों को देखते हुए लिया गया फैसला 

 मेरठ । अगले माह श्रावण शिवरात्रि पर्व ,स्वतंत्रता दिवस ,ईद-ए -मिलाद व बारावफात एवं विभिन्न आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए डीएम ने धारा 163 लागू करने की घोषणा की है।  जो 29 जून 2026 से 26 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगी। 

डीएम डा. वी.के. सिंह ने बताया कि आगामी माह/दिनों में श्रावण शिवरात्रि पर्व, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद/बारावफात तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित/हो रही है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापो एवं कार्यक्रमो से शांति भंग की जा सकती है। 

इस दौरान जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओ की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। धारा 163  29 जून 2026 से 26 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगी। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियो से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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