ग्रांड स्क्वायर काॅम्लेक्स सील की कार्रवाई पर आवास विकास को लगाई फटकार 

काम्पलैक्स की सील खोलने के दिए आदेश 

मेरठ। हापुड़ रोड पर बने ग्रांड स्क्वायर काॅम्लेक्स की विगत 4 मई को शिकायत हुई 5 को परिषद ने देखा और 6 मई को कर दिया सील। यानि तीन दिन के भीतर कार्यवाही और अधिकारियों ने जमकर वाहवाही लूटी। लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट की सुनवाई में ऐसा पासा पल्टा कि अब अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ेगा और नियमों के साथ सील खुलवानी होगी। 

दरअसल मामला आवास एवं विकास परिषद के निर्माण खण्ड-1 की योजना संख्या-7 स्थित सेक्टर-12 का है। जहां कमर्शियल भूखण्ड संख्या 427 व 428 पर ग्रैंड स्क्वायर काॅम्पलेक्स का निर्माण हुआ था। स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण होने पर शमन की प्रक्रिया चल ही रही थी। लेकिन परिषद के अधिकारी हैं गेंद कहीं भी डालें विकेट तो इनको ही मिलेगा। ऐसी ही मंशा से ग्रांड स्क्वायर के अवैध हिस्से व बिना फायर एनओसी तथा परिषद से कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं होने की शिकायत मिलते ही अधिकारियों ने बैटिंग शुरू कर दी। बुधवार को उक्त काॅम्पलैक्स सील कर अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद की स्पीड की तारीफ करते हुए चुटकी ली। कहा कि परिषद इतनी तेज गति से कार्यवाही कब से करने लगा। 72 घंटे में पूरा काॅम्प्लैक्स ही सील कर डाला। जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान परिषद को खूब फटकार भी लगी और उक्त काॅम्प्लैक्स से तुरंत सील हटाने को कहा। उधर देर रात तक आदेश की काॅपी अपलोड नहीं हो सकी। इस सम्बंध में एसई राहुल यादव ने अनभिज्ञता जताई और निर्माण खण्ड -1 के अधिशासी अभियंता से बात करने को कहा। जब अधिशासी अभियंता अभिषेक राज से फोन पर सम्पर्क करने प्रयास किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

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