ट्रंप को यूएस ट्रेड कोर्ट से बड़ा झटका
टैरिफ रिफंड करने का आदेश किया जारी
वाशिंगटन ,एजेंसी। अमेरिका के ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है. यूएस ट्रेड कोर्ट ने उन कंपनियों को टैरिफ (आयात शुल्क) की रकम वापस करने का रास्ता साफ कर दिया है, जिन्हें पिछले साल लगाए गए शुल्क का भुगतान करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इन टैरिफ को रद्द कर दिया था और अब यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बुधवार को कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को आदेश दिया कि वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEPA कानून के तहत लगाए गए शुल्क की रकम संबंधित कंपनियों को वापस करें। यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने बुधवार को कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को आदेश दिया कि वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा IEEPA कानून के तहत लगाए गए शुल्क की रकम संबंधित कंपनियों को वापस करें।


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