भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका
- बेल्जियम कोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण याचिका
नई दिल्ली (एजेंसी)।हजारों करोड़ के बैंकिंग घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत- कोर्ट ऑफ कैसेशन ने मेहुल चौकसी की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चौकसी की भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चोकसी के तर्कों में कोई दम नहीं है और वह प्रत्यर्पण रोकने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भारत के कानूनों और यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है।
कोर्ट ने मेहुल चोकसी पर 104 यूरो का जुर्माना लगाते हुए एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के अभियोग कक्ष के इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि चोकसी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज यह साबित करने के लिए अपर्याप्त थे कि उसे न्याय से खुलेआम वंचित किए जाने या यातना या अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का वास्तविक, वर्तमान और गंभीर खतरा है।
कोर्ट ने कहा कि अपील स्तर पर इन चिंताओं को दूर कर लिया गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 'चैंबर ऑफ इंडिक्टमेंट' के पास पूरी शक्ति होती है और वह निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जिससे आरोपी अपने सभी जरूरी सबूत पेश कर सकता है। इसलिए, कोर्ट ने माना कि यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 के तहत चोकसी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।


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