मेरठ से  6 लाख मतदाता के नाम हटने की संभावना 

 मेरठ -सहारनपुर मंडल से  हट सकते है   21.14  मतदाताओं के नाम 

 30 को जारी होगी ड्राफ्ट सूची                                                                                                                            मेरठ। भारत निर्वाचन आयोग से 14 दिनों का समय बढ़ाने पर मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 16 दिसंबर की जगह 30 दिसंबर को होगा। इसके बाद दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी। जिनके रिकार्ड वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं मिले हैं, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस देंगे। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 प्रमाण पत्रों में एक उपलब्ध कराना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 14 दिनों का अतिरिक्त समय मिलने का उपयोग मतदान केंद्रवार बीएलओ के साथ मिलकर जांच करने में किया जाएगा। एसआइआर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस समय का प्रयोग किया जाएगा। इनमें से जो भी लोग वास्तव में जीवित और वैध मतदाता पाए जाएंगे, उनसें गणना प्रपत्र भरवाकर नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।जिनके रिकार्ड वर्ष 2003  की मतदाता सूची में नहीं मिले हैं, उन्हें नोटिस जारी होगा

मेरठ व आसपास के जिलों में एसआइआर की स्थिति

जिला                        कुल मतदाता      कटने वाले मतदाता 

मेरठ                            26.99                       -6.0

बुलंदशहर                  26.63                          3.0

बागपत                          9.76                       1.38

सहारनपुर                     26.42                        3.60

मुजफ्फरनगर                21.12                        1.60

शामली                           9.76                        1.53

बिजनौर                       27.50                         4.03

कुल                          148.17                         21.14  

नोट : आंकड़े लाख में हैं

भरना होगा फार्म-6

जिनका एसआइआर में नहीं आया नाम, उन्हें भरना होगा फार्म-6: जिनका नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, उनके पास गणना प्रपत्र भी नहीं आया है। वह फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। जिनके पास गणना प्रपत्र आया था लेकिन वह किन्हीं कारणों से भर नहीं सके तो वेवाले युवा भी   फार्म-6भरकर मतदाता बन सकते हैं।

 हालांकि इन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा। इसमें गणना प्रपत्र की तरह ही 2003 का रिकॉर्ड देना होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भरकर मतदाता बन सकते हैं।

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