39 दिन बाद ध्स्वतीकरण के बाद मलबे का उठाना शुरू 

 25 अक्टूरबर को 661/6 अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किया था ध्वस्त 

 मेरठ। गत अक्टूबर माह की 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शास्त्री के सेक्टर 6  के 661 के ध्वस्तीकरण के बाद 39 दिन बाद करीब  तीस  फुट ऊंचे मलबे का उठना आरंभ हो गया। उक्त जमीन पर आवास विकास को कब्जा लेना है।  

 शनिवारकी सुबह से ही मलबे का उठाना आरंभ जिन व्यापारियों की अवैध दुकानों को तोड़ा गया था उन्हें ही मलबा उठना था। उसी के तहतं व्यापारियों ने मलबा उठाने का ठेका दिया। सुबह से ही मलबे का उठना आरंभ हो गया। 

 बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के इस आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को तीन माह में खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। यह भूखंड 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित हुआ था, जहां व्यावसायिक कांप्लेक्स के रूप में अवैध निर्माण बढ़ता गया।

आवास विकास परिषद ने 1990 में नोटिस देकर इसे गिराने को कहा था, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिरकार काम्प्लेक्स बचाने की व्यापारियों की दलील हार गईं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी व्यापारी ने दुकान से सामान नहीं हटाया। याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना का वाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया।

छह अक्टूबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, डीएम, एसएसपी, आवास विकास के अधिकारियों और उक्त कांप्लेक्स के नौ व्यापारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इसके बाद 25 अक्तूबर को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ और दो दिन में इमारत जमींदोज हुई।

 अवैध निर्माण के मामले में लखनऊ स्तर से मेरठ में  तैनात अधीक्षण अभिंयता समेत चार अधिकरियों को मुख्यालय से अटैच करते हुए उसके खिलाफ जांच बैठा दी थी। 

 इस मामले में 24 जनवरी को कोर्ट की अवमानना पर सुनवाई होती है । अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जैसे 31 अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक एक ही अवैध निर्माण  को गिराया गया है। 



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