देशभर में नई श्रम संहिताएं लागू, श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की गारंटी: मनसुख मांडविया

 नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को बताया कि मोदी सरकार की गारंटी अब देश के हर श्रमिक के सम्मान और अधिकारों को सुनिश्चित करने के रूप में सामने आई है। उन्होंने बताया कि देशभर में नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है, जो श्रमिकों के जीवन, समृद्धि और सुरक्षा को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ये सुधार मात्र नीतिगत परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्यबल के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया असाधारण निर्णय है। मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान।" उन्होंने बताया कि आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसमें सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी, ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम-भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100 फीसदी हेल्थ सिक्युरिटी की गारंटी और इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि यह सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्रमवीरों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत के लेबर लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव। सरकार ने चार लेबर कोड लागू किए हैं जो 29 कानूनों को एक आसान, ट्रांसपेरेंट और भविष्य के लिए तैयार फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं, जिससे वर्कर्स को मजबूती मिलती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।"

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