बिना नक्शा पास कराए 90 मीटर में खड़ा कर दिया तीन मजिंला व्यवसायिक निर्माण 

मेडा द्वारा लगाई गयी सील को तोड़ा, मेडा की ओर से दर्ज कराया गया मुकदमा 

मेरठ। मेडा द्वारा सील किए गए एक तीन मंजिला व्यावसायिक निर्माण की निर्माणकर्ता ने अनैतिक तरीके से सील तोड़ दी। मामले में मेडा की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।

मेडा को कुछ माह पहले सूचना मिली कि सैफुद्दीन नाम के व्यक्ति ने ब्रह्मपुरी के पुर्वा इलाही बख्श इलाके में महज 90 वर्ग मीटर में तीन मंजिला व्यावसायिक काम्पलेक्स का निर्माण कार्य शुरु किया है। 2 अगस्त, 2025 को टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन जगह पर कारण बताओ नोटिस चस्पा कर दिया। आरोप है कि इसके बाद भी सैफुद्दीन ने काम नहीं रोका और निर्माण पूरा करा दिया।

5 अगस्त को निर्माण किया सील

मेडा के अवर अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को टीम उक्त स्थान पर पहुंची और निर्माण कार्य पर सील लगा दी। साथ ही एक नोटिस और चस्पा कर दिया, जिसमें उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का विवरण दिया गया था।

15 सितंबर को तोड़ी मेडा की सील

अवर अभियंता की मानें तो कुछ दिन काम बंद रहा लेकिन 15 सितंबर को अचानक सूचना मिली कि सैफुद्दीन ने सील तोड़कर काम शुरु कर दिया है। मेडा की टीम दोबारा मौके पर पहुंची तो देखा वास्तव में सील तोड़कर वहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज हुई एफआईआर

मेडा ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26,27,28 के अंतर्गत ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सोमवार को उच्चाधिकारियों के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। एसएचओ ने इसकी पुष्टि की है।

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