PVVNL की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन को अवमानना नोटिस, 22 सितंबर तक दिया टाइम !

प्रयागराज/ मेरठ। । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह 22 सितंबर 2025 तक आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करें या फिर स्वयं कोर्ट में हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद निवासी राम रतन सुमन की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची राम रतन सुमन पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गाजियाबाद में अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ कुछ आरोपों के आधार पर अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान याची को बहाल तो कर दिया गया, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं की गई। जबकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि विभागीय कार्यवाही दो सप्ताह में पूरी की जाए। आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया है।अब देखना होगा कि 22 सितंबर तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल होता है या एमडी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा।

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