स्कूटर व बाइक वाले सावधान,आज से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल 

हादसों को कम करने लिए मेरठ समेत यूपी में चलाया जाएगा अभियान 

 मेरठ। प्रदेश में हादसाें की घटनाओं को कम करने के लिए आज यानी एक सितम्बर से मेरठ समेत बाइक व स्कूटर वाले वाहन चालकों को अगर हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए जिलाें के डीएम व एसएसपी को नये आदेश का सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गये है। 

 बता दें  देश में बड़ी संख्‍या में लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। जिनमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है। हादसों को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से किया जाएगा। सितंबर महीने की शुरुआत से ही पूरे राज्‍य में नए अभियान को चलाया जाएगा। इसमें किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है।

उत्‍तर प्रदेश में एक सितंबर से नए अभियान को शुरू किया जा रहा है। इस अभियान को मुख्‍य तौर पर दो पहिया वाहनों के लिए चलाया जाएगा। जिसमें बिना हेलमेट वाले दो पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने कहा कि अभियान पूरी तरह से सार्वजनिक हित में है। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि दोपहिया वाहनस्वामी शीघ्र ही हेलमेट के साथ आने की आदत विकसित कर लेते हैं। इससे ईंधन बिक्री पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तेल विपणन कंपनियां—IOCL, BPCL और HPCLतथा सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से अनुरोध है कि वे इस प्रयास में सक्रिय सहयोग दें। खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्तर पर आवश्यक समन्वय/निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सूचना एवं जनसम्पर्क तंत्र जन-जागरूकता के प्रसार में सहयोग करेगा। नागरिक, उद्योग और प्रशासन मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं।

सरकार ने की अपील

यूपी की योगी सरकार ने जनता से अपील की है कि वह इन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करें, जिससे जनपद स्तर पर सभी संबंधित विभाग एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस उद्देश्यमूलक प्रयास को आगे बढ़ाएं। इसमें पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन तथा परिवहन विभाग के अधिकारी प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे।

बड़ी संख्‍या में लोग नहीं लगाते हेलमेट

देश में भले ही नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्‍या में लोग दो पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि हेलमेट लगाने के कारण हादसे के समय सिर को गंभीर चोट से बचाने में मदद मिलती है।

क्‍या है नियम

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और पिलियन राइडर के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया गया है। जबकि धारा 194D के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है।

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