सैंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण प्रकरण
आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के मांगा फोर्स
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए व्यापरियों को अवमानना का भेजा नोटिस
मेरठ। शास्त्री नगर के सैंट्रल मार्केट प्रकरण में ध्वस्तीकरण के लिए आवास विकास के मुख्यालय ने टेंडर प्रक्रिया पर आए आवेदन पर अपनी मोहर लगाने के बाद आवास विकास परिषद ने ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगा है। वहीं आवास विकास परिषद ने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए अवैध निर्माण करने वाले व्यापरियों केा अवमनना को नोटिस भेजना आरंभ कर दिया है।
बता दें शाास्त्री नगर के सेैक्टर 6 में 661 के ध्वस्तीकरण के लिए मुख्यालय की ओर से मुंबई की रिलायबल एजेंसी को 88 लाख रूपये में ठेका दिया गया है। फर्म ने 88 लाख की बोली लगाई थी। जबकि आवास विकास परिषद ने 1.67 करोड़ की अनुमानित धनराशि निर्धारित की थी । ध्वस्तीकरण मामले में पहले प्रशासन ने एसीएम सिविल लाइन को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है। अब आवास परिषद ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स की मांग की है ।फोर्स मिलते ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए आवास परिषद ने सैंट्रल मार्केट के व्यापारियों को अवमानना का नोटिस भेजना आरंभ कर दिया है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसम्बर 2024को मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केेट 661/6 पर निर्मित कांम्पलेक्स और इस तरह आवासीय भूखंडों पर बने व्यवसायिक निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।उसी का अनुपालन करते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अब प्रशासन से मिल कर पुलिस बल की मांग की जाएगी। इस प्रकरण में प्रशासन की ओर से एसीएम सिविल लाइन काे मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गाज आवास विकास पर गिर सकती है। इसको लेकर परिषद यह कारवाई कर रहा है। वही परिषद सेंट्रल मार्केट 661/6 पर निर्मित कांम्पलेक्स के व्यापारियों पर भी अवमानना की कारवाई की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहा था कि कॉम्पलेक्स के व्यापारी तीन माह में कांम्लेक्स खाली करेंगे। उसके दो सप्ताह बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वही ध्वस्तीकरण के टेड़र को स्वीकृति मिलने के बाद सैंट्रल मार्केट के व्यापारियों में हलचल बढ़ गयी है।
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