मेरठ में 30 अगस्त तक धारा 163 लागू

 जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए सख्त आदेश

मेरठ। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए मेरठ जिला प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत 2 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक जिले भर में निषेधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह द्वारा जारी किया गया है।

डॉ. सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में मोहर्रम, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व और विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। मेरठ एक संवेदनशील जिला है, जहां अराजक, समाज विरोधी और साम्प्रदायिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, रैली, पदयात्रा आदि। लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति। बिना अनुमति किसी भवन या दीवार पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, हैंडबिल लगाना या प्रचार लेख करना। दूसरे की संपत्ति का प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग करना।

डॉ. सिंह ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 32 थानों सहित महिला थाना क्षेत्र में भी प्रभावी रहेगा। यह एक पक्षीय आदेश है जो तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए बिना किसी पूर्व नोटिस के लागू किया गया है।यह आदेश जनपद की सभी सीमाओं में आने-जाने या उपस्थित रहने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर आदेश की अवधि को बढ़ाया या पूर्व में समाप्त भी किया जा सकता है।

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