मुजफ्फरनगर की द्वारका सिटी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सभी निर्माण कार्यों पर रोक

मुजफ्फरनगर। जानसठ रोड पर स्थित द्वारका सिटी को सुप्रीम कोर्ट से  बुधवार को  बड़ा झटका लगा है । सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से द्वारका सिटी में होने वाले सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।

मामला सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का है, इस मामले के शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता ने शिकायत की थी कि द्वारका सिटी के ज़मीन के बीच में चकरोड व नाली के रूप में आई 11780 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर द्वारका सिटी के मालिकों ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसके बदले में सरकार को उसका भुगतान भी नहीं किया है ।

साथ ही एक मस्जिद को भी अवैध रूप से हटा दिया गया है, जो कागजों में मौजूद थी, मस्जिद की जमीन पर नक्शा पास भी नहीं किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद भी सहारनपुर के मंडल आयुक्त द्वारा द्वारका सिटी के पक्ष में फैसला दे दिया गया था।

गुंजन गुप्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने भी मंडल आयुक्त सहारनपुर के फैसले को ही जायज ठहरा दिया था।

शिकायतकर्ता गुंजन गुप्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी की है । कोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप बताया है और कहा है कि अगर यह सिद्ध हुए तो कठोरतम कारवाई की जाएगी ।

गुंजन गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका सिटी में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है,जो द्वारका सिटी के मालिकों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है ।

द्वारका सिटी में अजय बंसल समेत शहर के दिग्गज उद्योगपति और राजनेता भी साझेदार हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़े खतरे की घंटी माना जा रहा है और साथ ही ऐसा ही मुजफ्फरनगर के कई अन्य बिल्डरों ने भी किया है जिन पर भी शीघ्र इसी तरह की कड़ी कार्रवाई होने की आशंका प्रबल हो गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर गुप्ता के न्यायालय में की गई, जिसमें गुंजन गुप्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी,समदर्शी संजय, मोनिका शर्मा और आशीष कुमार शर्मा ने पैरवी की जबकि द्वारका सिटी की ओर से विनय गर्ग अनुभव कुमार, संचित आनंद और मनोज स्वरूप ने बचाव पक्ष की तरफ़ से अपना पक्ष रखा ।बता दे कि इस मामले का खुलासा भी रॉयल बुलेटिन ने ही किया था जिस पर तभी से कार्यवाही चल रही थी ।

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