तहव्वुर राणा की याचिका अमेरिका में खारिज

 अब मुख्य न्यायाधीश से लगाएगा गुहार
नई दिल्ली (एजेंसी)।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमलों के सह-साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर आपातकालीन रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश एलेना कागन द्वारा उनकी याचिका पर विचार करने से इंकार किया है। इसके बाद पाकिस्तानी-कनाडाई डॉक्टर तहव्वुर राणा ने अब मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर की अदालत के समक्ष अपने आवेदन को नवीनीकृत करने की मांग की है।
आवेदन के अनुसार, "याचिकाकर्ता तहव्वर राणा ने न्यायमूर्ति कगन को पूर्व में संबोधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर स्थगन के लिए अपने आपातकालीन आवेदन को सम्मानपूर्वक रुप से बदला है। इसमें अनुरोध किया है कि नवीनीकृत आवेदन को मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स को निर्देशित किया जाए।"
न्यायमूर्ति कगन के समक्ष प्रत्यर्पण के खिलाफ पिछले सप्ताह दायर अपनी पहली याचिका में राणा ने दावा किया कि पाकिस्तानी मूल का मुसलमान और पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी होने के नाते भारत में उसे प्रताड़ित किये जाने की संभावना अधिक है। उन्होंने कहा कि उसे ‘अव्यवस्था की स्थिति’ में भेजा जा रहा है।
शुक्रवार को एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने कहा, "ये प्रत्यर्पण से बचने के लिए हताश करने वाले प्रयास हैं। वह सफल नहीं होगा।" 21 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका को खारिज कर दिया और पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एनआईए के सामने उसके आत्मसमर्पण को मंजूरी दे दी।

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