सुप्रीम कोर्ट से अरुण गवली की जमानत याचिका खारिज कॉरपोरेटर मर्डर केस में हुई थी उम्रकैद
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपराधी से राजनेता बने अरुण गवली की जमानत याचिका खारिज कर दी। अरुण गवली को साल 2007 में मुंबई शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जमसांदेकर की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा मिली थी।
अरुण गवली ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दावा किया कि वह साल 2006 की माफी नीति की सभी शर्तों को पूरा करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अरुण गवली को राहत देने से इनकार कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी गवली की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
No comments:
Post a Comment