ओटीएस की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ी , छूट का लाभ उठाए उपभोक्ता
प्रबन्ध निदेशक ने किया विद्युत उपभोक्ताओं से, एकमुश्त समाधान योजना का लाभउठाने का आह्वान
मेरठ। घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया विद्युत बिल को जमा करने मे बडी राहत देते हुए, उ.प्र. सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना मे तृतीय चरण की अवधि 16.02.2025 से 28.02.2025 तक (15 दिवस) के लिए विस्तारित की गयी है। योजना के तहत बिजली के बिलों में लगे सरचार्ज पर छूट का लाभ प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी 2025 निर्धारित की गयी थी जिसे अब 28 फरवरी 2025 तक विस्तारित किया गया है। उपभोक्ता योजना मे निर्धारित तिथि के अनुसार पंजीकरण कराकर, योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस संबंध मे प्रबन्ध निदेशक ईशा दुहन, आई.ए.एस ने उपरोक्त श्रेणी के सभी बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि यदि योजना मे, कोई पात्र उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो शीघ्र अपने नजदीकी खण्ड / उपखण्ड कार्यालय से संपर्क कर, योजना का लाभ उठायें। उपभोक्ता योजना मे 30 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर, पंजीकरण करा सकते हैं तथा. शेष धनराशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की गयी है। उपरोक्त श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि सरचार्ज मे छूट के अन्तिम स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए, आज ही पंजीकरण करायें और सरचार्ज मे छूट का लाभ उठायें। उपभोक्ताओं मे योजना के प्रति भारी उत्साह है, विभाग को योजना से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, अब तक दस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अठाइस उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण करा कर, सरचार्ज मे छूट का लाभ उठाया जा चुका है।
बकायेदार उपभोक्ता अपने नजदीकी खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, कैश काउण्टर, जनसेवा केन्द्र एवं विभागीय वेबसाईट www.uppcl.org पर आज ही पंजीकरण कराकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना के बारे में किसी भी शंका के समाधान हेतु, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के हेल्प लाइन नंबर 1912 एवं टोल फ्री नम्बर 18001803002 पर संपर्क कर, योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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