मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

- लखनऊ की जमीन पर गरीबों के आवास बनाने पर फिलहाल रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें।
गौरतलब है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था। यह जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर है, जिनमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। इस जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार की पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाने की है। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जमीन पर कब्जे से संबंधित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, लेकिन उच्च न्यायालय ने अभी तक जमीन पर सरकारी निर्माण पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है।  
पिछले साल 21 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था। गुरुवार को जब अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई तो कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि उनके आदेश के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभी तक याचिका पर सुनवाई नहीं की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और साथ ही उच्च न्यायालय को अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई पूरी करने को कहा।

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