संभल: निचली अदालत न ले कोई एक्शन : सुप्रीमकोर्ट
- कोर्ट ने कहा- शांति और सौहार्द बनाए रखे जिला प्रशासन
- मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 के बाद होगी
नई दिल्ली।
संभल जिले की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणियां की हैं।
उच्चतम न्यायलय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, साथ ही निचली अदालत से भी कहा कि संबंधित मामले में फिलहाई कोई एक्शन न ले। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी।
शुक्रवार को संभल मामले में सुनवाई शुरू हुई तो मस्जिद कमेटी ने दलील देते हुए कहा कि सर्वे का आदेश उसी दिन आ गया जिस दिन आवेदन दायर किया गया था और यह दोनों की तारीख 19 नवंबर थी। यही नहीं सर्वे भी उसी दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8.30 बजे तक हुआ।
मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के सामने कहा कि 23 नवंबर को जब हम कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रहे थे तभी उसी दिन आधीरात में पता चला कि सर्वे अगले दिन ही होगा। 24 नवंबर को सुबह 6.15 बजे सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई और सुबह की नमाज के लिए जो नमाजी इकट्ठा थे उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया।
मस्जिद पक्ष की दलील के बाद उच्चतम न्यायलय ने निचली अदालत को निर्देशित किया वह इस मुकदमे में तब तक आगे न बढ़े, जब तक कि सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे न खोलने का भी निर्देश दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए कि संभल में शांति और सद्भाव बने रहना चाहिए।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से
पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपको नहीं लगता कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट जाना उचित होता। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने रखें।
पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आपको नहीं लगता कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट जाना उचित होता। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने रखें।
कोर्ट में पेश नहीं हुई सर्वे रिपोर्ट, मिली तारीख
संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। वहीं जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद ने कहा कि कोर्ट से हमने इस केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सर्वे रिपोर्ट आज सबमिट नहीं की गई। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा। कोर्ट अब इस केस में 8 जनवरी को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि संभल हिंसा का शुक्रवार को 6वां दिन है। जुमे को देखते हुए पूरे शहर में फोर्स तैनात है। संवेदनशील इलाकों की बैरिकेडिंग की गई है। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा- सभी अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। बाहरी ताकतें यहां न घुस पाएं, हम इस पर नजर रख रहे हैं।
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