हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा
मेरठ। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना सरधना पुलिस, मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को न्यायालय एडीजे-09 मेरठ द्वारा आजीवन करावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
17अक्टूबर को मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर थाना सरधना पर धारा 302 भादवि बनाम विनोद पुत्र हरिसिंह निवासी मौ० गढी खटिकान कस्बा व थाना सरधना मेरठ पंजीकृत हुआ था। जिसमें बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 553/2022 4 नंवबर को न्यायलय में प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध/नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल पैरोकार मुख्य आरक्षी 321 विपिन कुमार थाना सरधना द्वारा मा०न्यायलय में प्रभावी पैरवी की गयी।
जिसके परिणामस्वरुप 19 नंवबर को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद पुत्र हरिसिंह निवासी मौ० गढी खटिकान कस्बा व थाना सरधना मेरठ को दोषी पाते हुए न्यायालय एडीजे-09 मेरठ द्वारा धारा 302 भादवि में आजीवन करावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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