विद्युत चोरी संज्ञेय अपराध

बिजली चोरी रोकने में विभाग का करे सहयोग -1912 पर सूचना -प्रंबध निदेशक

मेरठ। मैनेजिंग डायरेक्टर ईशा दुहन ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.के अन्तर्गत समस्त 14 जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, हापुड, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर एंव सम्भल के सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओ से अपील है कि विद्युत चोरी रोकने में विभाग को सहयोग प्रदान करें।

मीटर में छेड़-छाड कर, शंट लगाने वाले व्यक्तियों एवं इसके लिये प्रलोभन देने वालो के बारे में सूचना विद्युत हैल्प लाईन न. 1912 पर दे सकते हैं। विद्युत चोरी से सबंधित कोई भी सूचना गोपनीय पत्र द्वारा भी दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम इत्यादि पूर्णः गोपनीय रखा जायेगा। कटिया डालना कानूनी अपराध है, मीटर में छेड़-छाड केबिल में कट आदि विद्युत चोरी की श्रेणी में आता है और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है विद्युत चोरी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।

मीटर में छेडछाड व इसके प्रलोभन देने वालों की सूचना, उपभोक्ता विद्युत हेल्पलाईन नं 1912 एवं टोल-फ्री न0 1800-180-3002 पर कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता अपने परिसर पर आने वाले अनाधिकृत व्यक्ति का नाम, मोबाईल नम्बर, पहचान, वाहन नम्बर आदि यथा नोट कर, क्षेत्रीय अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। तारों में कटिया डालना कानूनी अपराध है। कटिया डालने से स्पार्किंग होगी एवं तार टूट सकता है और दुर्घटना हो सकती है। विद्युत चोरी पर पकड़े जाने पर अभियुक्तों को कठोर कैद एवं आर्थिक दण्ड की सजा के साथ-साथ नियमानुसार राजस्व निर्धारण भी देय है।

सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील है कि बिजली का अनाधीकृत रूप से उपयोग न करें। बिजली मूल्यवान है इसे व्यर्थ में न गवाये। नियमित रूप से बिजली का बिल जमा करें, राष्ट्रहित में बिजली बचाये।

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