यूपी रेरा का बड़ा फैसला
 

अब बिल्डरों और खरीददारों के बीच होगा एंग्रीमेंट 

 किसी भी आवंटी से दस प्रतिशत से अधिक धनराशि लेने से पहले उनके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षिरत करना होगा 

 मेरठ। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी  अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने रियल स्टेटस प्रोमोटर्स को कड़ा निर्देश देते  कहा है कि वे किसी भी आवंटी से दस प्रतिशत से अधिक धनराशि एकत्रित करने से पहले उनके साथ  एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षरित करें। रेरा अध्यक्ष संजय भूसारेडडी ने पीठ में आवंटियों की शिकायतों की सुनवाई के दौरान पाया कि कई मामलों में प्रोमोटर्स ने आवंटियों से यूनिट  मूल्य 70-75 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान ले लिया है। लेकिन उनसे एंग्रीमेंट फाॅर सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट बीबीए पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। यह स्थिति रेरा अधिनियम की धारा -13 का उल्ल्धन है।  

रेरा द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रोमोटर्स को निर्देश दिया गया है कि तुरंत आवटियों के साथ रेरा के मॉडल एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप पर हस्ताक्षर करें जो रेरा पोर्टल पर  उपलब्ध है साथ ही इस एग्रीमेंट की प्रति आवंटियों केा उपलब्ध कराने ओर रेरा पोर्टल के कंप्लेंट पेज पर अपलोड करने का भी आदेश दिया गया है। 

 रेरा अधिनियम का उल्लंघन माने जाने वाली कार्रवाई पर सख्त रूख 

  रेरा अधिनियम 2016 की धारा -35और 36 का उपयोग करते हुए रेरा ने साफ किया है कि किसी भी आवंटी से 10  प्रतिशत से अधिक धनराशि का भुगतान मांगना अवैध है। जब तक दोनो पक्षों के बीच एक वैध एंग्रीमेंट फॉर सेल पर हस्ताक्षर न किए गये हों।  अध्यक्ष संजय भूसारेडडी ने स्पष्ट किया  कि प्रोमोटर्स का यह कर्तव्य है कि वे आवंटी को उचित एग्रींमेंट प्रदान करें ताकि आवंटियों के हित सुरक्षित रह सकें। 

गैर -मानक प्रारूपों पर स्पष्टीकरण की मांग 

 कुछ शिकायतों यह भी सामने आया है कि प्रोमोटर्स ने मॉडल एग्रीमेंट के बजाय अपने अलग- अलग प्रारूप  पर एग्रीमंट फॉर सेल हस्ताक्षरित किए हैं जो नियमों का उल्लघन है । इन मामलों में रेरा द्वारा प्रोमोटर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उपलब्ध मॉडल् प्रारूप को दरकिरनार कर वे किसी अन्य प्रारूप पर एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं ।  

रेरा ने घर खरीदेदारों को किया जागरूक  रेरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से घर खरीददारों को यह सलाह दी है कि वह प्रोमेाटर्स  को दस प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान केवल एग्रीेमेंट फॉर सेल पर हस्ताक्षरित करने के बाद ही करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी  आवंटियों को मॉडल प्रारूप का पालन करना चाहिए जो रेरा वेबसाईट के लीगल सेक्शन में उपलब्ध है। 

 संजय भूसा रेडडी ने कहा  कि आवंटी और प्रोमेटर्स दोनो ही रेरा अधिनियम के  प्रावधानों का पालन करना चाहिए जिससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। 

रेरा अधिनियम का सख्त पालन सुनिश्चित करेगा प्राधिकरण 

 रेरा ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में किसी भी तरह मनमानी और अनियमितता  को सहन नहीं किया जाएगा। रेरा अधिनियम का उददेश्य आवंटियों के हितों की रक्षा करना है प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रोमोटर्स द्वारा इस अधिनियम और रेरा के आदेशों का पूरा अनुपालन हो । 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts