नीट परीक्षा परिणाम विवाद
कोर्ट में एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क्स देने में हुई गड़बड़ी
1563 छात्रों की 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा, काउंसलिंग पर रोक नहीं
नई दिल्ली (एजेंसी)।मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं।
नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
काउंसलिंग पर नहीं लगेगी रोक
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खंडपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
एनटीए ने गड़बड़ियों पर दी थी सफाई
कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिवों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने कहा था कि नीट परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि था विवाद सिर्फ छह केंद्रों के करीब 16 सौ छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का है, जिन्हें यह मार्क्स परीक्षा में कम समय दिए जाने के एवज में दिए गए थे। वहीं, एनटीए ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की कोई पेपर लीक नहीं हुई है।
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