पुराने बकाये पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर 30 जून तक

* समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज / विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट

 मेरठ। प्रबंध निदेशक  ईशा दुहन (IAS) ने बताया कि निजी नलकूप किसान उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु न केवल मुफ्त बिजली की सुविधा दी जा रही है बल्कि किसानों के हित के लिए लागू की गयी है, इस योजना में पुराने बकाये को एकमुश्त अथवा किश्तों में जमा कराने पर सरचार्ज में भारी छूट का लाभ किसान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक इक्कीस हजार पाँच सौ इकसठ उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा चुके है। यह अभूतपूर्व स्वर्णिम योजना जो 30 जून 2024 को समाप्त हो रही है अतः उपभोक्ता आज ही पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठा सकते है।

जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निःशुल्क विद्युत का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर संयोजन पर मीटर स्थापित करने, के.वाई.सी. की कार्यवाही पूर्ण करने, संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एल०ई०डी० बल्ब व एक पंखा अनुमन्य करने आदि बिन्दुओं पर आवेदन करते समय अपनी सहमति / सूचना देकर, पंजीकरण कराना होगा। योजना का लाभ 01 अप्रैल 2023 से उन्ही उपभोक्ताओं को दिया जायेगा जिनके द्वारा अपना पंजीकरण कराकर संयोजन के सापेक्ष 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया होगा।

पंजीकरण के समय उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा, उपभोक्ता को पंजीकरण के समय  31 मार्च 2023 तक के कुल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त ही उपभोक्ता का इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण माना जायेगा। पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में, विकल्पों में करता है तो ब्याज विलॅम्ब अधिभार में 90 प्रतिशत और यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज / विलम्ब अधिभार में 80 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने हेतु, दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। दिनांक 30 जून 2024 के उपरान्त, जिनका 31 मार्च 2023 तक का बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नही कराया गया है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। 

निजी नलकूप किसानों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने के लिए संयोजन पर मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान उपभोक्ताओं को 10 हार्स पावर तक 140 यूनिट/किलोवाट प्रति माह उपयोग करने पर 1045 यूनिट / माह तक सौ प्रतिशत् की छूट मिलेगी एवं 140 यूनिट / किलोवाट प्रति माह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। इस व्यवस्था से पश्चिमांचल डिस्कॉम के अन्तर्गत लगभग 5 लाख किसान निजी नलकूप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

पंजीकरण कराने की 30 जून तक की समय सीमा है तपश्चात् बकाया धन राशि का, योजना की निर्गत शर्त के अनुसार बकाया जमा कराना होगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl-org के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर या जन सुविधा केन्द्र में जाकर, छूट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व पंजीकरण करा सकते हैं।

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